राशन डीलर की शिकायत कहां करें उत्तर प्रदेश
राशन डीलर, जिन्हें “कोटेदार” भी कहा जाता है, भारत सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन का वितरण करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन डीलरों से यह उम्मीद की जाती है कि वे समय पर और सही मात्रा में राशन प्रदान करें। हालांकि, कई मामलों में, राशन डीलर गड़बड़ी करते हैं और उपभोक्ताओं को परेशान करते हैं।
यदि आपके राशन डीलर के साथ कोई समस्या है, तो आप निम्नलिखित तरीकों से शिकायत कर सकते हैं:
- स्थानीय खाद्य अधिकारी से संपर्क करें। आपके क्षेत्र में एक स्थानीय खाद्य अधिकारी होता है जो राशन डीलरों की निगरानी करता है। आप उनके कार्यालय में जा सकते हैं या उन्हें फोन कर सकते हैं।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें। आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। यह पोर्टल खाद्य सुरक्षा योजना के तहत शिकायतों का निपटारा करने के लिए बनाया गया है।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के टोल-फ्री नंबर 1800-11-6468 पर कॉल करें। यह नंबर भी खाद्य सुरक्षा योजना के तहत शिकायतों के लिए है।
शिकायत करते समय, आपको निम्नलिखित जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता होगी:
- आपका नाम और पता
- आपके राशन डीलर का नाम और पता
- आपके द्वारा अनुभव की गई समस्या का विवरण
शिकायत दर्ज करने के बाद, आपको एक शिकायत संख्या प्राप्त होगी। आप इस शिकायत संख्या का उपयोग अपने शिकायत की स्थिति की जांच करने के लिए कर सकते हैं।
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यदि आपके शिकायत का निपटारा नहीं किया जाता है, तो आप उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। आप राज्य के खाद्य मंत्री या खाद्य सचिव से संपर्क कर सकते हैं।
राशन डीलर की शिकायत करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:
- अपनी शिकायत में सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करें।
- अपनी शिकायत को एक लिखित दस्तावेज के रूप में बनाएं।
- यदि संभव हो, तो अपनी शिकायत के समर्थन में कोई सबूत प्रदान करें, जैसे कि फोटो या वीडियो।
- धैर्य रखें। शिकायत का निपटारा होने में कुछ समय लग सकता है।
राशन डीलर गड़बड़ी करने वाले उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। यदि आपके राशन डीलर के साथ कोई समस्या है, तो कृपया अपनी शिकायत दर्ज करें।